चंडीगढ़, 12 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे शिक्षक अब 31 मार्च तक सेवाएं दे सकेंगे। मुख्यमंत्री और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले सभी प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी), प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षक (पीजीटी), मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक (ईएसएचएम), मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य इससे लाभान्वित होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
वर्तमान स्कूल से कार्यमुक्त नहीं होने वाले शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अवधि को 31 मार्च तक या किसी भी माध्यम से ऐसे स्कूलों में शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था होने तक के लिए बढ़ाया गया है।
वहीं, शिक्षा विभाग में कार्यरत मिनिस्टि्रयल स्टाफ (लिपिकीय कर्मी) का स्थानांतरण ड्राइव के माध्यम से समायोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ब्लाक के अनुसार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खोलने पर भी विभाग विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग में खाली सहायक के पदों में सेवा नियमों में संशोधन को लेकर वित्त विभाग को चिट्ठी लिखी गई है, जिसकी मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू होगी।
विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टि्रयल एसोसिएशन (हेमसा) की ओर से सौंपे गए 12 सूत्री मांग पत्र के जवाब में यह जानकारी दी है।