शिमला, 15 नवंबर(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थाना और चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े मामले में डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। शपथ पत्र में डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे उचित स्थान पर लगाए गए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने डीजीपी को यह स्पष्ट करने को कहा है कि इस मामले में इसी साल 12 मार्च को दिए हाईकोर्ट के आदेशों पर क्या कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने डीजीपी को शपथपत्र दायर कर यह बताने को कहा था कि क्या पुलिस थानों में स्थापित सीसीटीवी कैमरे ऐसे स्थानों पर लगाए गए हैं जिससे मानवाधिकार उल्लंघन के मामले रिकॉर्ड हो सकें। कोर्ट ने डीजीपी को कैमरों के स्थापना हेतु उचित स्थान संबंधी सुझावों पर गौर कर उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल ओवरसाइट कमेटियों को आदेश दिए थे कि वे समय समय पर सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर पता लगाए कि क्या पुलिस स्टेशनों में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कोर्ट ने स्टेट लेवल ओवरसाइट कमेटी की लंबे अंतराल के बाद बैठकों के आयोजन को गंभीरता से लेते हुए इन बैठकों का समय समय पर आयोजन करने के आदेश भी दिए थे।
5 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के दिए थे आदेश
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के मुद्दे पर राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति को 5 बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए थे। समिति को आदेश दिए गए थे कि वह शपथ पत्र के माध्यम से बताए कि सीसीटीवी कैमरे और अन्य उपकरण खरीदने, उनका वितरण करने और उनको स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके लिए बजट प्राप्त करने और सीसीटीवी एवं उपकरणों की देखरेख तथा निरंतर निगरानी के लिए उठाए गए कदमों से भी हलफनामे के जरिए कोर्ट को अवगत करवाने के आदेश जारी किए गए थे।