गुरुग्राम, 15 नवंबर (हप्र)
अदालत ने अवैध मादक पदार्थ सहित पकड़ी एक महिला समेत 2 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार 25 जून 2020 को पुराना टोल प्लाजा बिलासपुर जिला गुरुग्राम से एक युवक व एक महिला को 64.380 किलोग्राम अवैध गांजे सहित काबू किया गया था। आरोपियों की पहचान मोहम्मद जहीर व अलका दोनों निवासी त्रिलोकपुरी (दिल्ली) के रूप में हुई थी। आरोपियों के कब्जे से अवैध गांजा बरामद होने पर इनके खिलाफ थाना बिलासपुर, गुरुग्राम में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। जिनके आधार पर एडिशनल सेशन जज सुनील कुमार दीवान की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।