अम्बाला/अम्बाला शहर, 19 नवंबर (हप्र)
त्योहारों के सीजन में अलग-अलग जगहों से खाद्य पदार्थों के 45 सैंपल लिए गए थे। इनमें से 12 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है। इन 12 सैंपलों में से एक दूध का सैंपल मिस ब्रांड पाया गया है जबकि अम्बाला शहर से एक मिठाई विक्रेता से लिया खोए का सैंपल अनसेफ पाया गया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) डॉ. योगेश ने बताया कि प्रशासन के आदेशानुसार लोगों के स्वास्थ्य को जहन में रखते हुए त्योहारों के सीजन में करीब एक माह पहले अम्बाला शहर और अम्बाला छावनी से खाद्य पदार्थों की अलग-अलग दुकानों से 45 सैंपल एकत्रित किए गए थे। इन सैंपलों को जांच के लिए करनाल की लैब में भेजा गया था। इस लैब से अभी हाल ही में 12 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी हैं। इसमें से 2 सैंपल फेल पाए गए हैं। उनके अनुसार बाकी सैंपलों की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली हैं।
उनके अनुसार अम्बाला छावनी के बस स्टैंड पर एक दुकान नंबर-3 फास्ट ईटिंग ज्वांइट से फलेवर्ड दूध का सैंपल लिया था। इस दूध के सैंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांड पाई गई है। इस ब्रांड पर जो अंकित किया गया था, वह मिस मैच था और लेबलिंग ठीक नहीं थी। इसके अलावा अम्बाला शहर में सन्नी मिठाई विक्रेता की दुकान से 4 सैंपल खोए के, 1 पनीर और 2 सैंपल रंगीन मिठाइयों के लिए गए थे। इसमें से खोए के 4 सैंपलों में से 1 सैंपल अनसेफ पाया गया हैं। उन्होंने बताया कि इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई व जवाब के लिए 1 माह का समय भी दिया जाएगा। एफएसओ ने कहा कि दुकानदारों के जवाब के बाद दोबारा सैंपलिंग ली जा सकती है और इन सैंपलों को जांच के लिए नोएडा लेबोरेट्ररी में भेजा जाएगा।
नोएडा लैब की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी और इस लैब की रिपोर्ट फाइनल मानी जाएगी। अगर इस लैब की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई जाती है तो मामला अदालत में चलेगा। इस अदालत के फैसले के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने भी फैसला दुकानदारों के पक्ष में नहीं दिया तो कानून के अनुसार दोषी को 6 महीने की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।