बेंगलुरु,15 जून (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक (मेटा) को मौखिक रूप से चेतावनी दी है कि यदि वह एक फर्जी ‘प्रोफाइल’ की पुलिस जांच में सहयोग नहीं करता है तो अदालत भारत में उसका संचालन बंद करने का आदेश दे सकती है। मंगलुरु के रहने वाले एक भारतीय नागरिक शैलेश कुमार सऊदी अरब के शासक और इस्लाम धर्म के खिलाफ एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर वहां की जेल में हैं। उनकी पत्नी कविता ने स्थानीय पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनके पति की एक फर्जी प्रोफाइल पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया गया था। फर्जी प्रोफाइल की जांच करने में पुलिस के नाकाम रहने पर कविता ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका मूल रूप से 2021 में दायर की गई थी। जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित ने बुधवार को इसकी सुनवाई की। हाईकोर्ट की चेतावनी पर अधिवक्ता ने जरूरी विवरण सौंपने के लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई 22 जून तक के लिए टालते हुए फेसबुक को घटना और संबद्ध सूचना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा को याचिका में 29 मई 2023 को पक्ष बनाया गया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह विदेशी जेल में कैद भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए उठाये गये कदमों का विवरण दे।