नयी दिल्ली, 24 सितंबर (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी, जिसमें सुपरटेक के प्रबंध निदेशक (एमडी) मोहित अरोड़ा को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी और एक घर खरीदार द्वारा दायर एक मामले में आदेश का पालन नहीं करने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जस्टिस अमित बंसल ने रिएलिटी कंपनी को अदालत को अपनी सदाशयता दिखाने के लिए 1.75 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 50 लाख रुपये घर खरीदार के खाते में एक सप्ताह के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि कंपनी के प्रबंध निदेशक को तीन साल सजा देने के एनसीडीआरसी के आदेश पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक रहेगी।