नयी दिल्ली, 30 अगस्त (एजेंसी)
आयकर विभाग ने रविवार को बैंकों से कहा कि वे रुपे कार्ड या भीम-यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से किये गये लेन-देन पर एक जनवरी 2020 के बाद वसूला गया शुल्क वापस करें। सीबीडीटी ने ‘आयकर अधिनियम की धारा 269एसयू’ के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर शुल्क लगाने संबंधी एक परिपत्र में बैंकों को सलाह दी कि वे इन माध्यम से किये जाने वाले भविष्य के किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगायें। सीबीडीटी ने कहा, दिसंबर 2019 में स्पष्ट किया गया था कि एक जनवरी 2020 से मर्चेंट डिस्काउंट रेट समेत किसी भी प्रकार का शुल्क निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड से किये गये लेन-देन पर लागू नहीं होगा। हालांकि, कई पक्षों से यह जानकारी मिली है कि कुछ बैंक शुल्क लगा रहे हैं।