मोहाली, 11 नवंबर (हप्र)
मोहाली में 260 ग्राम हेरोइन तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपी जगतार सिंह उर्फ तारी को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो टीडीआई सिटी (भागोमाजरा) में रह रहा था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सैशन जज की अदालत में चल रही थी, जहां अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। एसटीएफ ने नशा तस्करी पर कड़ी नजर रखते हुए मोहाली के फेज-4 में नाकाबंदी की थी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 260 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह बात सामने आई कि आरोपी ने पहले हलवाई का काम किया, फिर शराब ठेके पर नौकरी करने के दौरान हेरोइन तस्करों से संपर्क किया और तस्करी में शामिल हो गया।