पंचकूला, 8 फरवरी (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी नंदन कुमार यादव (28) किरायेदार सारंगपुर कालोनी कालका को 7 साल की सजा 15000 रुपए जुर्माना सहित सुनाई है । राजीव कुमार यादव ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह पत्थर लगाने का काम करता है और वर्ष 2021 को सारंगपुर कालोनी नंदन कुमार यादव के पास मिलने के लिए गया । उसके साथ अमित भी वहीं बैठा था, कुछ समय बाद नंदन कुमार यादव एक शराब की बोतल लेकर आया व कहा कि चलो बैठकर शराब पीते हैं। तो शिकायतकर्ता ने उसे शराब पीने से मना कर दिया । तभी नंदन कुमार यादव घर के अंदर गया और देशी कट्टा निकालकर पीड़ित व्यक्ति को जान से मारनें की नीयत से उस पर फायर कर दिया । गोली लगने के बाद वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल कालका में भर्ती करवाया गया, जहां से व्यक्ति का इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ में रैफर कर दिया गया । पुलिस ने आरोपी नंदन कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया । आरोपी के पास अवैध हथियार था जिसे कब्जा में लेकर आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया। बाद में न्यायिक हिरासत भेजा गया । इस मामले में आज अदालत ने हत्या का प्रयास करने पर आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई ।