मोहाली, 18 दिसंबर (हप्र)
क्वार्क सिटी के ट्रांसपोर्ट एडमिन से दफ्तर में घुसकर स्नैचिंग करने, उसकी पगड़ी उतारने व मारपीट के बाद अगवा करने के आरोपी को मोहाली अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी परतूम कुमार निवासी फतेहगढ़ साहिब के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को केस में झूठा फंसाया गया है। 15 नवंबर से वह हिरासत में है, उससे पूछताछ पूरी हो चुकी है। मामले में चालान व केस को खत्म होने में काफी समय लगेगा, ऐसे में याचिकाकर्ता की नियमित जमानत को मंजूर की जाये। वहीं, दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी परतूम कुमार ने अपने साथियों बंटी व गुरप्रीत सिंह उर्फ मन्नू के साथ शिकायतकर्ता परविंदर सिंह पर दफ्तर में घुसकर हमला किया। उसे किडनैप करने की कोशिश की। उसकी पगड़ी उतारी गई और सोने की चेन भी छीनकर ले गए। उस पर आरोप गंभीर है, जो जमानत योग्य नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 50 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड भरने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।