ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 10 मार्च
चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि के चलते चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में सभी प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों को बंद कर दिया है। शहर में फिर से कई पाबंदियां लगा दी गई हैं।
चंडीगढ़ में अब भवन के भीतर कार्यक्रमों में 100 और खुले में हो रहे कार्यक्रमों में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यही नियम पंजाब में भी लागू किए गए हैं।
आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई कोरोना वार रूम बैठक में प्रशासक ने निर्देश दिये कि कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को समायोजित करने के लिए सेक्टर-48 अस्पताल को फिर से खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर पहले की भांति धन्वंतरि अस्पताल में खोले जाएं और सूद धर्मशाला को भी तैयार रखा जाए। प्रशासक ने निर्देश दिया कि पूरे शहर में परीक्षण और संपर्क ट्रेसिंग में वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों, सुखना लेक और मार्केट जैसी भीड़ वाली जगहों पर ट्रेसिंग भी शुरू की जाये।
कोविड नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
प्रशासक ने कोविड के उचित व्यवहार को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिये। उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों को कोविड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन के मामलों की चेकिंग तेज करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिये। प्रशासक ने निर्देश दिया कि पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाए व सुनिश्चित किया जाये कि रेस्तरां के अंदर खाने की जगहों और दुकानों के अंदर और सुखना झील सहित ऐसे सभी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सामाजिक दूरी को ठीक से बनाए रखा जाये।
टीकाकरण केंद्रों में हों उचित सुविधाएं
प्रशासक ने निर्देश दिया कि टीकाकरण केंद्रों में उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि टीकाकरण के लिए आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। टीकाकरण के बाद हॉल में बैठने और आराम करने की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशासक ने निर्देश दिया कि विभिन्न कल्याणकारी घरों, जैसे ओल्ड एज होम्स, होम फॉर फिजिकली चैलेंज्ड, स्टूडेंट्स हॉस्टल और वरिष्ठ नागरिकों के लिए के स्क्रीनिंग टीकाकरण की सुविधा और टीकाकरण की सुविधा दी जाये।