मोहाली (हप्र) : अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में जिला शिक्षा अफसर संतोष कुमार (एलीमेंटरी एजुकेशन) रोपड़ को चार साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने कहा कि बेशक इस मामले के ट्रॉयल के दौरान शिकायतकर्ता सोहन सिंह दोषी संतोष कुमार के साथ मिलीभगत करके अदालत में अपनी गवाही से मुकर गया था, जिस कारण अदालत ने गवाह सोहन सिंह को होस्टाइल घोषित कर दिया था। इस केस में सरकार की ओर से मंजीत सिंह जिला अटार्नी विजिलेंस ब्यूरो ने केस की उचित पैरवी करने के कारण व अदालत की ओर से केस में अन्य पर्याप्त गवाही होने के कारण इस केस में फैसला सुनाते हुए आरोपी संतोष कुमार ( जिला विशेष शिक्षक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (एलिमेंट्री शिक्षा) रोपड़ को 4 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी गिरफ्तार करके जिला जेल रोपड़ भेजा गया है। इसके अलावा अदालत ने मामले में अपनी गवाही से मुकरने के कारण शिकायतकर्ता सोहन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।