राजीव तनेजा/हप्र
मोहाली, 5 नवंबर
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई व अन्य गैंग मैंबरों के जाली पासपोर्ट बनाकर विदेश भेजने के मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। आज सुनवाई दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। पिछली सुनवाई पर गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, बूटा खां और दीपक टीनू को जेल अधिकारियों ने कोर्ट में पेश नहीं किया था। अदालत ने उक्त तीनों आरोपियों के प्रोडक्शन वारंट जारी कर तीनों को 5 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से पेश होने के निर्देश दिए थे। मामले में अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। आज सुनवाई दौरान आईओ एसआई अमनदीप सिंह अदालत में पेश हुए और उन्होंने अलग से बयान दिया है कि वे मौजूदा केस के आईओ हैं। मौजूदा केस का चालान संबंधित अधिकारी से मंजूरी के लिए लंबित है और इसे 20 दिनों की अवधि के भीतर पेश किया जाएगा। अदालत ने तर्क सुनने के बाद अनुमति दी। अदालत ने कहा कि चालान निर्धारित तिथि तक प्रतीक्षित रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर निश्चित की गई है।
यह था मामला
पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस ने 20जून, 2022 को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 465, 466, 468, 471, 120बी व पासपोर्ट एक्ट 12 व 25 के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई व रिश्तेदार सचिन थापर के जाली नाम व एड्रेस पर उनकी असल फोटो वाले भारतीय पासपोर्ट बनाकर उन्हें संगीन अपराधों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए उन्हें अवैध तरीके से विदेश भेजा था और उक्त लोगों ने उसकी मदद की थी।