पंचकूला, 19 जुलाई (हप्र)
हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी करके जंगली जानवरों द्वारा फसलों के नुकसान, आवासों को क्षतिग्रस्त करना, व्यक्ति के मारे जाने, अपंग तथा घायल करने, मवेशियों को नुकसान पहुंचाना आदि की भरपाई के लिए मुआवजा निर्धारित कर दिया है। दरअसल,जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल को नष्ट किए जाने के लिए अब तक की सरकारें गंभीर नहीं थीं पर हरियाणा किसान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बंसल एडवोकेट द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसके लिए बंसल ने सरकार को कानूनी नोटिस व अनेक ज्ञापन भी दिए जिस कारण अब सरकार को किसानों की सुध लेनी पड़ी और मुआवजा निर्धारित करना पड़ा। शिवालिक विकास मंच के अध्यक्ष विजय बंसल ने बताया कि जहां जंगली जानवरों द्वारा फसलों का 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान किया जाएगा उसमें कृषि-बागबानी और वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिए बरसात पर आधारित फसलों के नुकसान पर 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर व सिंचाई पर आधारित फसलों के नुकसान पर 13500 रुपए प्रति हेक्टेयर,बारहमासी फसलों के नुकसान पर 18 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जंगली जानवरों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने वाले आवास के लिए 95,100 रुपए प्रति पक्का व कच्चा घर मैदानी क्षेत्र के लिए तो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किए जाने वाले पक्के व कच्चे घरों के लिए 1,01,900 रुपए प्रति घर मुआवजा दिया जाएगा।
यदि किसी किसान के पशु को तेंदुआ, लकड़बग्धा व भेडिए द्वारा मारा जाए तो गाय-सांड को मारने पर 12000रुपए, भैंस पर 30000, गाय के बछड़े पर 6000, भैंस के बछड़े पर 7000, भेड़ पर 3000,बकरे पर 3500, ऊंट पर 20000 व घोड़ा/घोड़ी को मारने पर 30000 का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा।