मनीमाजरा (चंडीगढ़), 20 अप्रैल (हप्र)
जिला अदालत के वरिष्ठ वकील कैलाश चंद, उज्ज्वल भसीन व युवराज अष्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वेंडर जोन के लिए केंद्र द्वारा जारी आदेशों का हवाला देते हुए चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा बनाए गए शहर के 42 वेंडर जोन में नियमों की अनदेखी पर चंडीगढ़ नगर निगम कमिशनर को लीगल नोटिस भेजा गया है।
नोटिस के माध्यम से वेंडर जोन में वेंडरों द्वारा रास्तों में किए गए अतिक्रमण, रात के समय अपने सामान को वेंडर जोन में छोड़ने, नगर निगम की संपत्ति को अपने निजी विज्ञापन के लिए प्रयोग करने, नगर निगम दारा जारी मान्यता प्राप्त लाइसेंस के अलावा कार्य करने, बड़े एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग आदि कई विषयों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है कि वेंडर जोन में कोई भी वेंडर रात के समय अपना सामान छोड़कर नहीं जा सकता और जब वेंडर जोन केवल अस्थायी विक्रेता बाजार है, फिर वेंडरों द्वारा वहां रात के समय सामान रखने पर नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई।