विवेक शर्मा/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 13 जुलाई
हाउसिंग बोर्ड ने चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के तहत छोटे फ्लैटों के ट्रांसफर बारे बदलाव किया है। प्रशासक के सलाहकार एवं चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष धर्मपाल ने निर्णय लिया है कि जहां दोनों आवंटियों (पति-पत्नी) की मौत हो गई है, उन छोटे फ्लैटों को शर्तों के साथ उनके उत्तराधिकारियों के नाम नया लाइसेंस बना दिया जाएगा। शर्तों के अनुसार उत्तराधिकारी परिसर में रह रहा हो। किसी आपराधिक मामले/गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। बिना किसी उल्लंघन के आवासीय इकाई का उचित रखरखाव किया जाता हो। आवासीय इकाई के लाइसेंस शुल्क का समय पर भुगतान कर दिया गया हो और चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 की अन्य शर्तों और दिशानिर्देशों को पूरा करता हो। सलाहकार धर्मपाल ने बताया कि इस फैसले से सभी लंबित मामलों का निपटारा हो सकेगा। साथ ही जिनके माता-पिता की मौत हो चुकी हों, उनके उत्तराधिकारियों को राहत मिलेगी और उनके नाम मकान ट्रांसफर हो सकेगा।