मोहाली, 27 मई (निस)
पंजाब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने गुप्ता बिल्डर एंड प्रमोटर (जीबीपी) के खिलाफ फैसला सुनाया है। कमीशन ने आदेश दिया है कि बिल्डर को पीड़ित पक्ष को प्लॉट बेचने के एवज में लिए गए 33 लाख 29 हजार रुपये 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने होंगे। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। यह भुगतान बिल्डर को 60 दिन के अंदर करना होगा।
जीरकपुर के बलटाना की राधा देवी की ओर से कमीशन में केस दायर किया गया था। राधा देवी ने कमीशन में दायर की गई याचिका में कहा था कि गांव दियालपुर, जीरकपुर में उक्त बिल्डर के प्रोजेक्ट में 105 वर्ग गज का प्लाॅट खरीदा था। अक्तूबर 2019 में बिल्डर को पूरी रकम सभी खर्च समेत 33 लाख 29 हजार रुपये का भुगतान किया, लेकिन बिल्डर ने तय शर्तों के मुताबिक उन्हें प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। बिल्डर से कई बार संपर्क किया। हालांकि जब प्लॉट खरीदा था उस समय कहा था कि एग्रीमेंट के तुरंत बाद रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, साथ ही प्लॉट का पजेशन दे दिया जायेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया।