पंचकूला, 10 नवंबर (हप्र)
नगर निगम पंचकूला ने एक अहम निर्णय लिया है कि अगर पार्किंग ठेकेदार द्वारा बकाया डेढ़ करोड़ रुपये की राशि नहीं चुकाई जाती, तो उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। महापौर कुलभूषण गोयल की अध्यक्षता में रेवेन्यू रिलाइजेशन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। कई बार ठेकेदार को चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह अभी तक नगर निगम को राशि जमा करने में विफल रहा है।
पार्किंग ठेकेदार के पास सेक्टर 8, 9 और 10 की पार्किंग का ठेका है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में वाहन पार्क होते हैं। यह पार्किंग दिनभर भरी रहती है और ठेकेदार लाखों रुपये मासिक रूप से एकत्र करता है। इसके बावजूद, वह निगम को नियमित राशि जमा करने में विफल रहा है। इसके अलावा, ठेकेदार के पास सेक्टर 14 की पार्किंग का ठेका भी था, लेकिन वहां भी राशि जमा नहीं की गई।
कमेटी के सदस्यों ने ठेकेदार को एक सप्ताह का नोटिस देने का सुझाव दिया है। यदि वह राशि जमा नहीं करता, तो पार्किंग का ठेका रद्द कर दिया जाएगा और नगर निगम स्वयं इन पार्किंग स्थलों को चलाने की योजना बना सकता है। निगम आयुक्त अपराजिता ने बताया कि ठेकेदार को नोटिस भेजा जाएगा और राशि की पूरी वसूली की जाएगी। बैठक में अवैध रेहड़ी फड़ी का मुद्दा भी उठाया गया, जो शहर में बढ़ती जा रही हैं और जाम की स्थिति पैदा कर रही हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही अवैध रेहड़ी फड़ी हटाने का अभियान शुरू किया जाएगा और किसी को भी सड़क किनारे या फुटपाथ पर अवैध रूप से खड़े होने की अनुमति नहीं
दी जाएगी।
डॉग रजिस्ट्रेशन को लेकर नए दिशा-निर्देश
महापौर कुलभूषण गोयल ने यह भी निर्देश दिए कि पिटबुल और रॉटवीलर नस्ल के डॉग्स का पंजीकरण नगर निगम पंचकूला में करवाना अनिवार्य किया जाए। 31 नवंबर तक इन कुत्तों के मालिकों को पंजीकरण करवाना होगा और उन्हें एफिडेविट देना होगा कि उनके कुत्ते द्वारा किसी नागरिक या अन्य पशु को काटने पर वे जिम्मेदार होंगे और इसके इलाज व नुकसान की भरपाई भी करेंगे। इसके अलावा, इन डॉग्स का टीकाकरण भी अनिवार्य होगा। अगर पिटबुल और रॉटवीलर डॉग्स के मालिक इन शर्तों का पालन नहीं करते, तो उन्हें जुर्माना देना होगा। पहला जुर्माना 5 हजार रुपये और दूसरा जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। महापौर ने बताया कि इन हिदायतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम ने यह कदम उठाया है।