आतिश गुप्ता
चंडीगढ़, 26 जून
चंडीगढ़ में अब 24 घंटे दुकानें खुल सकेंगी। यूटी प्रशासन के श्रम विभाग ने बुधवार देर रात इसकी मंजूरी दे दी। विभाग के सचिव एवं आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। श्रम विभाग ने दुकानदारों को बिना किसी विशेष अनुमति के साल में 365 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने व्यापारियों और दुकानदारों के फायदे को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। इसका लाभ केवल श्रम विभाग में पंजीकृत दुकानदारों को ही मिलेगा। इसलिए श्रम विभाग ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से पंजीकरण कराने की अपील की है। इसके साथ ही विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानों, बीयर बार और पब को कोई रियायत नहीं दी गई है। ये अपने पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही खुलेंगे।श्रम विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर कहा कि यदि दुकानें 24 घंटे खोली जाती हैं तो दुकान में काम करने वाले कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती किए बिना सप्ताह में एक दिन की छुट्टी देना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पांच घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का आराम करना चाहिए। विभाग ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को एक दिन में नौ घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।