मोहाली, 18 जून (हप्र)
ग्राहक को हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करवाने के 14 साल बाद भी पजेशन न देने के आरोप में उपभोक्ता विभाग ने रॉयल एम्पायर प्रोजेक्ट के बिल्डर को जुर्माना लगाया है। अदालत ने बिल्डर जीवन गर्ग व उसके पार्टनर प्रिंस गर्ग को निर्देश देते हुए कहा कि वह रॉयल एम्पायर के ब्लॉक-एफ में 1490 वर्ग फीट के कवर्ड एरिया और 1800 वर्ग फीट के सुपर एरिया वाले फ्लैट नंबर-304 का कब्जा शिकायतकर्ता को दे, जोकि पीर मुछल्ला जीरकपुर जिला मोहाली में स्थित है। यदि शिकायतकर्ता उस स्थिति में संबंधित फ्लैट का कब्जा लेने में रुचि नहीं रखता है, तो बिल्डर शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा लेने से इनकार करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा की गई राशि 28.50 लाख को संबंधित जमा की तारीखों से 9 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस करे। ऐसा न करने पर 12 फीसदी प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। उपभोक्ता अदालत ने यह भी निर्देश दिए है कि बिल्डर शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीडऩ के लिए 75 हजार रुपये की राशि और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का भुगतान भी करेगा। शिकायतकर्ता विजय कुमार सेक्टर-2 पंचकूला ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की थी।