पंचकूला, 9 सितंबर (हप्र)
मुख्य न्यायाधीश (एसडी) रेखा की अदालत ने सोमवार को प्रदेश सरकार, पंचकूला के उपायुक्त, नगर निगम पंचकूला और यातायात पुलिस को एडवोकेट पंकज चांदगोठिया व उनकी पत्नी संगीता द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। इस याचिका में पंचकूला की सड़कों को आवारा पशुओं के आतंक और यात्रियों के लिए सुगम बनाने की मांग की गई है। हालांकि इस बीच अदालत द्वारा नियुक्त स्थानीय आयुक्त अधिवक्ता गुरदीप सिंह ने आवारा पशुओं और सड़क के किनारे खुले नालों की स्थिति के बारे में अंतरिम रिपोर्ट जरूर दी, जिसमें 20 से अधिक तस्वीर दाखिल की गईं। एडवोकेट चांदगोठिया ने तर्क दिया कि शहर में आवारा पशुओं की समस्या से शक्ति से निपटने के लिए कोई उचित एजेंसी नहीं है । इस समस्या से निपटने के लिए प्रशासन, नगर निगम व पुलिस को आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना पड़ेगा वरना शहर वासी इन आवारा पशुओं के आतंक से नहीं बच पायेंगे।