गुरुग्राम, 22 जनवरी (हप्र)
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि राजस्व रिकार्ड की तरह नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को सेल्फ सर्टिफाई करना अनिवार्य है। इससे आपकी पॉपर्टी का डाटा दुरुस्त होगा और भविष्य में प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी परेशानियां नहीं आएंगी। निगमायुक्त ने यह बात सोमवार को अपने कार्यालय में जोनल टैक्सेशन अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे 24 जनवरी तक नगर निगम गुरुग्राम की मिलकियत से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टी को एनडीसी पोर्टल पर सेल्फ सर्टिफाई करना सुनिश्चित करें। इनमें सामुदायिक केन्द्र, पार्क, कार्यालय, बूस्टिंग स्टेशन, अधिकारियों के निवास तथा खाली जमीन शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य विभागों से संबंधित प्रॉपर्टीज को भी सेल्फ सर्टिफाई करवाएं।
निगमायुक्त ने कहा कि आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन तथा गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाएं तथा मौके पर ही प्रॉपर्टी मालिकों से प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन अपने यहां की सभी प्रॉपर्टीज को सेल्फ सर्टिफाई करवाएंगी, नगर निगम गुरुग्राम द्वारा उनके यहां स्थित पार्कों या सामुदायिक केन्द्रों आदि में अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी।
क्यों जरूरी है, प्रॉपर्टीज को सेल्फ सर्टिफाई करना
निगमायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्याज माफी तथा एरियर व मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट केवल इसी शर्त पर मिलेगी कि आप अपने प्रॉपर्टी डाटा को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे। उन्होंने गुरुग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे https://ulbhryndc.org पोर्टल पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करें तथा उसके बाद सभी कॉलम में दर्शाए गए डाटा को चैक करें।