सोनीपत, 19 जुलाई (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान युवक पर तलवार से हमला करने के मामले में दोषी निहंग को 10 साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सरकारी अधिवक्ता मीना ने बताया कि मामले में एएसजे अजय पराशर की अदालत ने आरोपी मनप्रीत को दोषी करार दिया। मंगलवार को मामले में फैसला सुनाते हुए उन्होंने भादंसं की धारा 307 में दोषी को 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना व 506 में तीन साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 9 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
धरनास्थल से बाइक निकालने को लेकर विवाद
गांव कुंडली निवासी शेखर (21) ने 12 अप्रैल, 2021 को कुंडली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह टीडीआई माॅल में काम करता है। वह लंच के बाद अपने दोस्त सन्नी के साथ बाइक पर घर से टीडीआई माॅल में जा रहा था। जब वे बाइक से प्याऊ मनियारी के कट से एचएसआईआईडीसी की तरफ पहुंचे तो वहां धरने के पास कुछ निहंग सिखों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही है। सन्नी एक किनारे से होकर बाइक निकालने का प्रयास करने लगा तो उनका एक सिख युवक के साथ रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। हाथ में तलवार पकड़े सिख युवक ने वहां से जाने पर जान से मारने की धमकी दी। उसने तलवार से उसके सिर पर वार करने की कोशिश की थी। शेखर ने सिर को बचाने के लिए हाथ ऊपर कर दिया। इससे शेखर की कलाई पर तलवार लगी थी। सिख युवक ने दूसरा वार करने के लिए तलवार उठाई थी तो उसने उसे पकड़ लिया था। छीना-झपटी में तलवार से उसके कंधे और पीठ पर चोट लग गई थी। शेखर और सन्नी बाइक लेकर वहां से भाग निकले थे। सन्नी घायल शेखर को लेकर कुंडली के निजी अस्पताल में पहुंचा। जहां से उसे सामान्य अस्पताल व बाद में पीजीआई रोहतक ले जाया गया था। कुंडली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान दिल्ली के गोविंदपुरी की गली नंबर 13 निवासी मनप्रीत के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था।