टोहाना (निस) :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिह की अदालत ने आज दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने पर दो सगे भाईयों को 20-20 वर्ष कैद एवं 24-24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में नामजद मुल्जिमों के पिता को बरी किया गया है। गौरतलब है कि शहरी थाना फतेहाबाद पुलिस ने शहर की एक कालोनी निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर उसकी दोनों नाबालिग बेटियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दो युवकों कुलदीप एवं संदीप के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों लड़कियों को बरामद करके जांच की तो पता चला कि दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके चालान अदालत में पेश किया था।