चंडीगढ़, 13 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा के ‘सेवा का अधिकार आयोग’ ने समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम नगर निगम के एक वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक को आयोग ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने निगम आयुक्त को अगले 30 दिन में सभी कर्मचारियों को सेवा के अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि गुरुग्राम के सेक्टर-12ए निवासी एक व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की कमी की शिकायत की गई थी। आयोग ने जांच में पाया कि शिकायत सही है। क्षेत्र के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के काम में लापरवाही मिली जबकि उसके पास 1600 सफाई कर्मचारी हैं। आयोग ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक ऋषिपाल मलिक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जांच के दौरान यह पता लगा कि संबंधित अधिकारी को उनके द्वारा दी जा रही विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत निर्धारित सेवा के अधिकार (आरटीएस) समय सीमा के बारे में जानकारी नहीं थी।