भिवानी, 11 नवंबर (हप्र)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिटी थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने वर्ष 2023 में पुलिस को शिकायत दी थी कि एक युवक उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसला ले गया और दुष्कर्म किया।
पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए दिनोद गेट गवार फैक्ट्री के पीछे ब्रह्मा कालोनी निवासी आरोपी अंकित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।