फरीदाबाद, 11 नवंबर (हप्र)
टॉफी देने के बहाने नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने और मारपीट करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 29 सितंबर 2022 को महिला थाना सेंट्रल में दर्ज कराया गया था। ग्रेटर फरीदाबाद के एक गांव में रहने वाले आकाश ने गांव की ही नौ साल की एक बच्ची को टॉफी देने का लालच दिया। वह उसे आगरा नहर किनारे झाड़ियों में ले गया। वहां सीवर के बड़े पाइप पड़े हुए थे। इसके अंदर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। रोने पर बच्ची को थप्पड़ मारे और धमकी दी। बाद में उसके घर पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।