पानीपत, 6 नवंबर (हप्र)
पानीपत शहर में पुराना औद्योगिक थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी मेें करीब 3 साल पहले 13 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को बुधवार को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी कुलदीप ढुल ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी सौरभ निवासी सहारनपुर (यूपी) को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार 20 अगस्त, 2021 को पुराना औद्योगिक थाना पुलिस को दी शिकायत में एक पिता ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का रहने वाला है। उसकी 13 वर्षीय बेटी है, जिसे सौरभ नाम का लड़का लेकर चला गया। सौरभ उसके मकान के सामने ही अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया। पूछताछ में लड़की ने उसके साथ दुष्कर्म होने की बात बताई। 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सौरभ ने बताया था कि वह यहां अपनी बहन व जीजा के पास रहता है। जीजा के मकान के सामने एक लड़की रहती है और उसकी उससे दोस्ती हो गई। वह 19 अगस्त को शादी की नीयत से लड़की को लेकर गया था और 20 अगस्त को जीजा के कमरे में लड़की से दुष्कर्म किया।