फरीदाबाद (हप्र)
16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर बंधक बनाकर बार-बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोषी को जिला अदालत ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाकर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वारदात के संबंध में महिला थाना बल्लभगढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 13 मार्च को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। रास्ते में गली में पानी देने आने वाला लड़का जुगनु दूसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी आरोपी ने कहा कि वह भी उसकी गली में ही जा रहा है। अपने टैंपो से पीड़िता को घर छोड़ देगा और लड़की उसके टैंपो में बैठ गई। आरोपी लडकी को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिग लडकी का अपहरण कर, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपी ने दूसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग लडकी को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोडा। महिला थाना पुलिस ने आरोपी जुगनू निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा, हाल सुभाष कॉलोनी, बल्लभगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। इसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए आज अदालत के द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा व 50000/-रु जुर्माना भी लगाया है।