अम्बाला शहर, 28 मई (हप्र)
एक नाबालिग बच्चे के साथ कई वर्ष तक कुकर्म करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला न्यायवादी मनोज कुमार वशिष्ट ने बताया कि 3 मार्च 2020 को पीड़ित बच्चे के पिता ने अम्बाला सिटी थाने में शिकायत की थी कि हरसिमरन सिंह, गगनदीप सिंह और जसकीरत सिंह पिछले 4-5 साल से बच्चे के साथ कुकर्म कर रहे हैं। उन्होंने पीड़ित बच्चे का वीडियो भी बना लिया है और उसे धमकियां भी दे रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा जांच की गई। पीड़ित और गवाहों के बयान दर्ज किये गए। उन्होंने बताया कि चिकित्सीय साक्ष्य के साथ-साथ अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए गए। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए।
आरोपियों की आवाज के नमूने भी प्राप्त किए गए और जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए। जांच पूरी होने पर धारा 173 सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि 22 मई को तीनों आरोपियों को पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। 27 मई को न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।