फरीदाबाद, 15 नवंबर (हप्र)
ग्रेटर फरीदाबाद के किसानों को भूमि अर्जन अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसके लिए गांवों में मुनादी कराई गई है। किसानों को अपने जरूरी दस्तावेज भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा गया है।
भूमि अर्जन अधिकारी ने ग्रेटर फरीदाबाद के रिहायशी सेक्टर 75-76-77-78-80, सेक्टर 75 से 89 तक मास्टर रोड के लिए भूमि अधिग्रहण की थी। इन किसानों से संबंधित किसान मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट के बाद किसानों ने भूमि का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 जुलाई 2021 को भूमि अर्जन अधिकारी को मुआवजा बढ़ा कर देने के आदेश दिए।
क्या कहते हैं अधिकारी
भूमि अर्जन अधिकारी संपदा विभाग फरीदाबाद बिजेंद्र राणा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित किसान फैसले की सत्यापित पार्टी का ज्ञापन (मीमो आॅफ पार्टी) सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सत्यापित काॅपी, कैंसिल चेक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की प्रति सेक्टर-12 भूमि अर्जन अधिकारी संपदा विभाग में जमा कराएं। ताकि किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जा सके।