भिवानी, 25 जुलाई (हप्र)
भर्ती बोर्ड की गलती से बेरोजगार हुए 1983 परिवारों को अब सरकार से आस बंधी है। अगस्त माह में हाईकोर्ट में बर्खास्त पीटीआई के मामले की सुनवाई है। इस दौरान सरकार हाईकोर्ट में बर्खास्त पीटीआई के पक्ष में पैरवी कर इनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त करे।
यह बात स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष पिछले एक वर्ष से भी अधिक समय से बहाली की मांग को लेकर जारी बर्खास्त पीटीआई के धरने को संबोधित करते हुए बिजेंद्र सिंह चौहान ने कही।