कैथल, 2 जनवरी (हप्र)
डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि सरकारी संस्थानों व विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश मिलेगा, जिन्होंने कोविड टीकाकरण करवा रखा है।
कार्यालयों में नो मास्क-नो सर्विस सिद्धांत की पालना सख्ती से की जाएगी। मंडियों, दुकानों आदि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों का टीकाकरण होना चाहिए। जो व्यक्ति कोरोना नियमों की पालना नही करेगा, उसका चालान किया जाएगा। सभी संस्थाएं व एसोसिएशन टीकाकरण के कार्य तथा कोरोना व ओमिक्रोन की संभावित तीसरी लहर से बचने में सहयोग करें। घबराने की नही बल्कि, सचेत होने की आवश्यकता है। डीसी प्रदीप दहिया लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों, संस्थाओं व विभिन्न व्यापारिक मार्किट एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों की बैठक ले रहे थे। सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीनेट लोगों को ही अनुमति होगी।
जिन व्यक्तियों को कोरोनारोधी वैक्सीन की डोज नहीं ली है उनके लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे सब्जी मंडी, बार, रेस्तंरा, अनाजमंडी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, लीक्कर एण्ड वाईन शॉप, मॉलस, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल इत्यादि स्थानों पर आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। डीसी ने कहा कि मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति का 500 रुपये का चालान किया जाएगा। इतना ही नहीं संस्थाओं व अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा कोविड-19 की हिदायतों की पालना की अवहेलना करने पर 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।