पानीपत, 16 नवंबर (हप्र)
टीडीआई के अंदर पार्क, ग्रीन बेल्ट व यूडी लैंड की गलत तरीके से की गई रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) ने सेक्टर-23 स्थित टीडीआई कंपनी को दूसरा नोटिस जारी किया और कंपनी को 7 दिन में अपना पक्ष रखने के निर्देश
दिये हैं।
इससे पहले 22 अक्तूबर को डीटीपी ने नोटिस जारी किया था, जिसमें कंपनी द्वारा कहा गया कि यह रजिस्ट्री अमन मेहरा व गौरव अरोड़ा द्वारा की गई है। जिला योजनाकार ने इस जवाब को गुमराह करने वाला बताया। शिकायतकर्ता जोगेंद्र स्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया कि जिला नगर योजनाकार केवल टीडीआई मालिक व इसमें संलिप्त अधिकारियों और भूमाफिया को बचाने का कार्य कर रहा है। रजिस्ट्री रद्द करवाने से क्या यह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि टीडीआई मालिक और उसके मैनेजरों ने सरकारी जमीन का अलॉटमेंट लेटर जारी किया और कन्वेंस डीड करवा कर करोड़ों का घोटाला किया। इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों ने सारी हदें पार करते हुए सरकारी जमीन की प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई।
इस अवसर पर जोगेंद्र स्वामी ने मांग करते हुए कहा कि डीटीपी द्वारा सबसे पहले इस मामले में शामिल सभी लोगों पर मामला दर्ज करवाना चाहिए था। पार्क, ग्रीन बेल्ट व यूडीलैंड मे बने अवैध निर्माणों पर नोटिस चस्पा करना चाहिये। अब 26 नवंबर को चंडीगढ़ मुख्यालय पर सारे मामले में पोल खोलेंगे।
‘जवाब नहीं मिला तो करेंगे कानूनी कार्रवाई’
जिला योजनाकार विभाग के जेई दीपक ने बताया कि कंपनी को दूसरी बार नोटिस दिया गया है और नोटिस देकर कंपनी को सात दिन में अपना जवाब देने को कहा गया है। कंपनी अगर जवाब नहीं देती तो कानून के अनुसार अगली कार्रवाईं की जाएगी।