फरीदाबाद (हप्र) : जिलाधीश एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी 4 जून को मतगणना संपन्न होने तक मतगणना केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लगाने, ड्रोन नियम 2021 के तहत जिला फरीदाबाद में ड्रोन, ग्लाइडर का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध, मतगणना क्षेत्र को रेड जोन तथा मतगणना केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र को चार जून के दिन पैदल क्षेत्र घोषित किया है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि आम चुनाव 2024 के वोटों की मतगणना 4 जून को पंजाबी भवन, सेक्टर-16ए फरीदाबाद, लखानी धर्मशाला एनआईटी, दौलत राम खान धर्मशाला एनआईटी, श्रीमति सुषमा स्वराज सरकारी महिला कॉलेज सेक्टर-2, बल्लभगढ़, महात्मा हंसराज ऑडिटोरियम, डीएवी स्कूल सेक्टर-14 फरीदाबाद तथा गुर्जर भवन सेक्टर-16ए फरीदाबाद पर होनी है। उक्त क्षेत्र में मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाने तथा मतगणना क्षेत्र का रेड जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।