पानीपत, 30 अक्तूबर (हप्र)
जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने पानीपत जिला की सीमा में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव और सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पानीपत की सीमा में 22 अक्तूबर से 31 जनवरी, 2025 तक की अवधि के लिए ग्रीन पटाखों को छोड़कर और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
आदेशों के अनुसार दीपावली पर्व और श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर दो घंटे और क्रिसमस व नववर्ष पर केवल 35 मिनट आतिशबाजी की जा सकेगी। इस दौरान भी केवल ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री, बनाने और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये टीमें रखेंगी निगरानी
जिलाधीश ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डाटा अपलोड करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने पुलिस आयुक्त, जिला नगर आयुक्त, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीसीपी, ईओ व सचिव नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गये हैं।
पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर पर भी रहेगी पाबंदी
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत दी गई है। विशेष पर्वों पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय तय किया गया है। दीपावली के दिन व किसी अन्य त्योहार जैसे गुरु पर्व आदि पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे। क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई-कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी।