फरीदाबाद, 3 अगस्त (हप्र)
वन क्षेत्र खोरी कालोनी में नगर निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। अब मात्र कुछ ही अवैध निर्माण शेष रह गए है। जिन्हें एक-दो दिन में तोडक़र इस तोडफ़ोड़ को समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बाद केवल मलबा उठाने व पुनर्वास कार्य पर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी।
मंगलवार को गड्डा कॉलोनी के निचले क्षेत्र में व दिल्ली तीन नंबर चुंगी के पास हरियाणा क्षेत्र में आने वाले घरों पर निगम का बुलडोजर चला। यहां दस्ते ने करीब 400 मकानों को ध्वस्त कर दिया। अब तक हुई कार्रवाई में करीब 97 फीसदी मकान तोड़े जा चुके है। कुछ हिस्सा बचा है। इस पर बुधवार को कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई की जाएगी।
दूसरी ओर, तोडफ़ोड़ कार्रवाई का लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसे पुलिस ने खदेड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सात जून को आदेश जारी कर नगर निगम और हरियाणा सरकार को लकड़पुर गांव की राजस्व संपदा पर बसी खोरी कालोनी में तोडफ़ोड़ करने के आदेश जारी किए थे।
कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए नगर निगम द्वारा लगातार तोडफ़ोड़ की जा रही है। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान 400 घरों को तोड़ दिया गया। वहीं, अब खोरी गांव में तोडफ़ोड़ के बाद प्रशासन अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
निगमायुक्त बोले…
नगर निगम के आयुक्त यशपाल यादव का कहना है कि नगर निगम की तोड़फोड़ कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। कुछ मकान बचे हैं। इन्हें बुधवार तक तोड़ दिया जाएगा। अब तक करीब 97 फीसदी अवैध निर्माण हटा दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश
खोरी गांव में तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान बेघर हुए लोगों को पुनर्वास देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के फैसले का खोरी वासियों ने स्वागत किया है। साथ ही वन क्षेत्र में सभी प्रकार के अवैध निर्माण को तोडऩे के दोबारा आदेश दिए गए है। खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि हरियाणा सरकार की पुनर्वास योजना को लेकर यदि लोगों में कोई आपत्ति हो तो वह अपनी अपत्ति दर्ज करवा सकता है। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में नगर निगम की तत्कालीन आयुक्त डॉ. गरिमा मित्तल, निगमायुक्त यशपाल और प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वन विभाग की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माण तय समय 23 अगस्त तक हटाए जाएं। नगर निगम ने कोर्ट से कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया को लेकर विस्तृत हलफ्नामा दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पुनर्वास योजना के तहत हकदार होंगे, उन्हें पुनर्वासित किया जाएगा। इस पर खोरी वासियों ने खुशी जताई है।