फरीदाबाद, 20 अक्तूबर (हप्र)
दिल्ली एनसीआर में वातावरण की खराब गुणवत्ता के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। इसके चलते जिला फरीदाबाद में पराली जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पराली जलाने के मामले में पुलिस उपायुक्त यातायात ऊषा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वातावरण के प्रदूषण को देखते हुए कृषि मुख्य सचिव के निर्देश के अंतर्गत पराली जलाने पर पूर्णतया: प्रतिबंध है। स्वास्थ विभाग के अनुसार प्रदूषण से सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन, बुखार, खाज, खुजली इत्यादी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पराली जलाता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।