फरीदाबाद, 6 सितंबर (हप्र)
करीब पांच साल पहले तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से हुई स्कूटी सवार दो भाइयों की मौत मामले में मृतकों के परिवार को 16 लाख 3 हजार 300 रुपये मुआवजा मिलेगा। इसमें से 15 लाख 23 हजार 300 रुपये लड़कों की मां को और 80 हजार रुपये उनके पिता को मिलेंगे। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इसके
आदेश दिए हैं।
क्लेम पटीशन दाखिल करने की डेट से 7 प्रतिशत ब्याज के साथ ये मुआजवा राशि देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई है।
सूरजकुंड थाना इलाके में 24 साल का तरुण गर्ग रेलवे रोड पर गुप्ता मिष्ठान के नाम से शॉप व रेस्तरां चलाता था। उसके छोटे भाई ध्रुव गर्ग की उम्र 14 साल थी। 13 अप्रैल, 2019 की रात दोनों स्कूटी पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे। उनके परिचित राजेश गुप्ता पत्नी रिचा गुप्ता के साथ पीछे ऑडी कार से आ रहे थे। आनंदवन सूरजकुंड रोड पर ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मारकर दोनों भाइयों को कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गई।
सूरजकुंड थाना में 14 अप्रैल 2019 को एफआईआर दर्ज हुई। मृतकों के पिता विकास गुप्ता व मां आशा की ओर से क्लेम पटीशन दायर की गई। इसमें ट्रक ड्राइवर ध्यान सिंह, मालिक फिरोज अली व द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पार्टी बनाया गया। सभी पक्षों को सुनकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृतकों के माता-पिता को 16 लाख 3 हजार 300 रुपये मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।