पानीपत, 5 फरवरी (हप्र)
पानीपत के एएसजे डॉ. एनआर सिंगला की अदालत ने चार माह के बच्चे हर्षित पुत्र विनोद राठौर व कांता निवासी गांव हथगांव जिला शाहजहानपुर, यूपी की हत्या की आरोपी लक्ष्मी उर्फ लछमी निवासी गांव पसियानी जिला शाहजहानपुर, यूपी व हाल निवासी विकास नगर, तहसील कैंप पानीपत को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं जज डॉ. सिंगला ने दोषी लक्ष्मी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं देने पर दोषी महिला को चार माह की अलग से सजा काटनी होगी। हर्षित हत्याकांड में
एएसजे डॉ सिंगला की कोर्ट ने 16 गवाहों की गवाही दर्ज की, जबकि मृतक हर्षित व घटनास्थल की एफएसएल द्वारा की गई जांच
की रिपोर्ट भी दोषी लक्ष्मी के खिलाफ सशक्त साक्ष्य बनी।