सिरसा, 14 नवंबर ( हप्र)
एनडीपीएस एक्ट में पीओ घोषित आरोपी पिता को घर में पनाह देने के आरोप में बेटे से दो लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी तत्कालीन सीआईए डबवाली प्रभारी अजय कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वर्तमान में अजय कुमार को सिरसा पुलिस अधीक्षक ने एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम का प्रभारी बनाया हुआ है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को रिश्वत मामले में अभियोजन पक्ष की दलीलों और सबूतों के आधार पर रिश्वतखोर पुलिसकर्मी को दोषी करार देते हुए आगामी 19 नवंबर को सजा सुनाने का निर्णय दिया है।
तत्कालीन सीआईए डबवाली प्रभारी अजय कुमार को विजिलेंस फरीदाबाद की टीम ने सिरसा की अनाज मंडी से एक आढ़ती से दो लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अजय कुमार ने जंडवाला के आढ़ती सुखबीर सिंह उर्फ सुक्खा से एनडीपीएस मामले में पीओ घोषित उसके पिता को घर में पनाह देने के आरोप में दो लाख रुपए की मांग करने की शिकायत विजिलेंस से की थी। सुखबीर ने विजिलेंस को बताया कि पुलिसकर्मी अजय कुमार उसे फोन कर पीओ को घर में पनाह देने का भय दिखाकर दो लाख रुपए की मांग कर रहा है।
शिकायत के आधार पर फरीदाबाद विजीलेंस के डीएसपी कैलाश चंद्र के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। 5 जुलाई, 2021 को उक्त कार्रवाई के लिए सरसा के तहसीलदार गुरदेव सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया।
विजिलेंस टीम ने भी मंडी में सीआईए प्रभारी को रंगे हाथ दबोचने के लिए जाल बिछाया और रंग लगे नोट सुखबीर उर्फ सुक्खा को पकड़ा दिए। आरोपी जिस क्रेटा गाड़ी में रिश्वत लेने मंडी में पहुंचा था, उक्त गाड़ी को भी विजिलेंस ने जब्त कर लिया था।