राजेश नागर/निस
बल्लभगढ़, 16 मार्च
शहर के कल्पना चावला सिटी पार्क मामले को लेकर जिला न्यायालय ने बल्लभगढ़ की तहसीलदार नेहा सहारण को 12 अप्रैल तक जमीन मालिकों को कब्जा और बाउंड्री वाल कराने का आदेश जारी किया है।
हालांकि तहसीलदार ने 11 फरवरी को पार्क में पैमाइश का काम करा दिया था, जिसके बाद पार्क की दीवार को ढहाते हुए दीवार लगा दी थी। नगर निगम प्रशासन ने 17 फरवरी की तड़के इस दीवार को बलपूर्वक ढहा दिया था। इसके बाद जमीन पर कब्जा लेने वाले लोग कोर्ट की शरण में चले गए।
सिटी पार्क की करीब एक एकड़ जमीन पर बिहारी लाल व नगर निगम के बीच मालिकाना हक को लेकर चल रहा केस सिविल जज सीनियर डिवीजन तैयब हुसैन कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने पिछले दिनों बिहारी लाल आदि के पक्ष में पार्क की जमीन पर तहसीलदार को कब्जा दिये जाने का आदेश दिया था। तहसीलदार नेहा सहारण ने 11 फरवरी को पार्क की जमीन पर पैमाइश कराते हुए निशान लगा दिए। आरोप है कि शाम के समय अज्ञात लोगों ने पार्क की चारदीवारी को तोड़ते हुए अपनी दीवार लगा दी।
पार्क की जमीन पर दीवार लगने पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा 16 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचे और नगर निगम के सरकारी वकीलों को लेकर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए फरीदाबाद मंडल कमिश्नर संजय जून को समस्त रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
संजय जून ने फरीदाबाद के अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के बाद सीएम को जानकारी दी। इसके बाद 17 फरवरी को तड़के करीब 5 बजे नगर निगम की टीम ने पार्क में लगी दीवार को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार ने पार्क की दीवार को ध्वस्त कर अपनी दीवार लगाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराते हुए 9 लाख 41 हजार 200 की क्षति बतायी।