चरखी दादरी, 16 नवंबर (हप्र)
एनसीआर में लागू ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) तीन लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने और इसके कारणों की रोकथाम के लिए सख्त रवैया अपना लिया है। उपायुक्त मुनीश शर्मा ने इस संबंध में जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर एनजीटी की हिदायतों को लेकर निर्देश दिए वहीं धारा 163 के तहत आगामी आदेशों तक प्रतिबंध क्रशर, माइनिंग व निर्माण सहित कई बंदिशें लगाई हैं।
जिलाधीश मुनीश शर्मा ने शनिवार को ग्रेप तीन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और ग्रेप चार के लागू होने की संभावना पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को एतिहात बरतने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर संबंधित विभाग सभी हिदायतों का गंभीरता से पालन करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही कहा कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला में धारा 163 जारी कर विभिन्न गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब अगर कोई बेकार सामग्री कूड़ा आदि जलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जिलाधीश के आदेशों के अनुसार स्टॉन क्रशर चलाने और माइनिंग करने वालों को भी सख्त कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। जिला में बेकार सामग्री जैसे कूडा, पत्ते, प्लास्टिक, रबर आदि को जलाने पर भी रोक रहेगी।