पंचकूला, 10 जुलाई (हप्र)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने आज जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए पेमेंट में देरी करने वाले अधिकारी, निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए और अन्य तीन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने की निर्देश दिए । कंवरपाल आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में एजेंडे अनुसार 19 मामलों को शामिल किया गया। अधिकतर का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। कंवरपाल ने पिंजौर निवासी सुमन धीमान की शिकायत पर एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी पर निलंबन कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बची हुई पेमेंट को 15 दिन में जारी करने निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा उसकी 412.5 गज जगह को अधिग्रहण किया था। जिसके अवार्ड की पेमेंट तो उन्हें दे दी, पर एन्हांसमेंट की पेमेंट के लिए चक्कर काटने पड़े जिसके बाद भी उन्हें दो साल तक कोई पैसा नहीं दिया गया। अब एक दिन पहले ही करीब 370 गज की पेमेंट की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने गांव माजरी जट्टा निवासी जसबीर सिंह, कुलविंद्र की शिकायत पर एक ही निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की दोबारा से निशानदेही करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके निर्माण किया हुआ है। इस मामले में पिछली मीटिंग के आदेश पर निशानदेही करने गए अधिकारी ने दो रिपोर्ट बनाकर दी जिसमें एक में कब्जा और दूसरी में कब्जा नहीं होने बारे लिखा गया।
कंवरपाल ने गांव चपेहर निवासी रणजीत सिंह की शिकायत पर उपायुक्त को एडीसी से एक सप्ताह में रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और संबन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में रणजीत सिंह व खलील अली ने बताया कि पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नाम की जमीन की नंबरदार, पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री की गई है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पार्शवनाथ राॅयल सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पाश्र्वनाथ राॅयल सोसायटी में 119 परिवार रह रहे हैं। अलाॅटियों द्वारा बिल्डर को पूरी राशि का भुगतान करने पर भी कब्जे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है औ न ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। बिल्डर ने इस सोसायटी को बनाने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली है।