जींद, 1 जून (हप्र)
लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करना होगा। तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। नियमानुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है। इसके लिए उम्मीदवार को अलग से एक रजिस्टर में अपने रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब रखना होता है। इसके साथ ही अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च की गणना चलती है। कोई भी उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि 4 जून को जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, उस तारीख से एक महीने के अंदर-अंदर उम्मीदवारों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा देना अनिवार्य है।