चंडीगढ़, 31 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में लोकसभा चुनाव और करनाल विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 4 जून को परिणाम घोषित होने के एक माह के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार तय समयावधि में चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने शुक्रवार को यहां बताया कि इस बार लोकसभा आम चुनाव के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तय की गई थी। विधानसभा के लिए यह सीमा 40 लाख रुपये थी। नियम के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के साथ ही चुनावी खर्च की गणना शुरू हो जाती है।