जींद(जुलाना), 7 जून(हप्र)
अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2019 को आरोपी को 11 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ थाना शहर नरवाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष में गवाहों सहित चालान भी अदालत में पेश किया गया। इसके परिणाम स्वरूप आज अदालत जसबीर सिंह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को 2 साल सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी।