फरीदाबाद, 4 जुलाई (हप्र)
एमबीए छात्र की मई में ड्रग्स की ओवरडोज के कारण मौत के मामले में अदालत ने इनामी ड्रग्स सप्लायर बिजेंद्र उर्फ लाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। बिजेंद्र उर्फ लाला की क्राइम ब्रांच डीएलएफ को तलाश है। उसने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाजर सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने अदालत को बताया कि लाला पर 18 केस दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या का प्रयास व ड्रग्स तस्करी के केस शामिल हैं। लंबी बहस के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि बिजेंद्र उर्फ लाला जिले में ड्रग्स के खेल का बड़ा खिलाड़ी है। मई में छात्र कवीश की ड्रग्स की ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी। इस मामले में लाला का नाम आया था। कवीश के पास ड्रग्स के इंजेक्शन लाला से ही पहुंचे थे। तभी से वह फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के तमाम प्रयास कर चुकी है, मगर सफलता नहीं मिली। पुलिस ने उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया है। सेक्टर-22 की मच्छी मार्केट में उसने अड्डा बनाया हुआ है।