चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) :
हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य के लोगों की सुविधा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरचार्ज माफी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाया बिल की पूरी मूल राशि एकमुश्त या किस्तों में जमा करवाकर अपना नया कनेक्शन ले सकते हैं। यह योजना 30 नवंबर, 2021 तक लागू रहेगी। जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटे गए थे वे उपभोक्ता इससे लाभ उठा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा मूल राशि एकमुश्त भरने पर निगम द्वारा बकाया बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बकाया राशि 6 किस्तों में जमा करवा सकते हैं।