चंडीगढ़, 6 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए लोन और एडवांस की सीमा बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत कर्मचारी अब मकान निर्माण के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे, जो पहले 20 लाख रुपये था। इसके अलावा, बच्चों की शादी के लिए 3 लाख रुपये तक का एडवांस मिलेगा। बुधवार को वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में मकान, विवाह, वाहन, कंप्यूटर आदि के लिए एडवांस और लोन की सीमा में वृद्धि की गई है। गृह आवास भत्ता अब केवल एक सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगा, और ब्याज दर जीपीएफ के समान होगी।
नए लाभ इस प्रकार हैं
मकान के लिए: अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस।
विवाह के लिए: 10 माह के मूल वेतन तक, अधिकतम 3 लाख रुपये।
वाहन लोन: कार के लिए अधिकतम साढ़े छह लाख रुपये या वाहन की कीमत का 85%, जो कम हो।
कंप्यूटर/लैपटॉप: 50 हजार रुपये तक।
साइकिल खरीद: 4 हजार रुपये या वास्तविक कीमत, जो कम हो।
पहले लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी, दूसरी बार लोन पर 2% अधिक, और तीसरी बार 4% अधिक ब्याज